चरखी दादरी। दादरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी और उसके डीलरों को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को ट्रक की पूरी खरीद राशि ब्याज सहित वापस करे।
बता दें कि दादरी के वार्ड 11 निवासी बिशंबर ने वर्ष 2017 में एक ट्रक खरीदा था। उसने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दायर मामले में आरोप लगाते हुए बताया था कि उसे 2017 का निर्मित मॉडल बताकर 2016 का पुराना मॉडल बेचा गया। साथ ही नया ट्रक होने के बावजूद इसमें लगातार तकनीकी खामियां आती रहीं। खरीदने वाले दिन ही ट्रक की वायरिंग जल गई और उसके बाद 12 हजार किलोमीटर चलने के अंदर ही दो बार ट्रक का इंजन सीज हो गया। बार-बार मरम्मत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे शिकायतकर्ता को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति हुई।