चरखी दादरी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों को हलके में लेना दो महिला बीएलओ को भारी पड़ गया। निर्वाचन कर्तव्यों को भंग करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है और इसके लिए पुलिस विभाग को पत्र भी लिख दिया है। बीएलओ सुनीता व रेखा के खिलाफ निर्वाचन कर्तव्यों को भंग करने के लिए प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत एफआईआर दर्ज होगी।
बता दें कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान संबंधित बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य करना था। कपूरी के मतदान केंद्र नंबर 51 और दातौली के मतदान केंद्र नंबर 214 के बीएलओ ये कार्य नहीं कर रहे थे। इसे लेकर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया। इसके चलते उनके खिलाफ अब कार्रवाई की गई।
- 22 जनवरी को होगा अंतिम प्रकाशन
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण की संशोधित अनुसूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ाई गई है। पहले अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी को होना था लेकिन अब अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि एक जनवरी 2024 को निर्धारित तिथि मानकर मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण की संशोधित अनुसूची का प्रकाशन किया जाना है।