संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। घर में घुसकर बलकरा निवासी दंपती पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सेशन जज नरेश कुमार ने सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी अजीत की सजा में किसी प्रकार की नरमी बरतने से इन्कार कर दिया। सेशन जज का पदभार संभालने के बाद नरेश कुमार ने यह पहली सजा सुनाई है।
इस संबंध में झोझूकलां थाने में 5 दिसंबर 2020 को एक मामला दर्ज हुआ था। बलकरा निवासी सावित्री के पुलिस को दिए बयान में बताया था कि तीन दिसंबर 2020 को वह अपने पति बाबूलाल के साथ घर पर मौजूद थी। इसी दौरान अजीत नामक शख्स अपने दो साथियों के साथ उनके घर घुस आया। अजीत ने महिला और उसके पति बाबूलाल से मारपीट की। बाद में पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर उन्हें छुड़वाया। पुलिस ने सावित्री के बयान पर आरोपी पक्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस को जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी गई थी। इस मामले की सुनाई करते हुए सेशन जज नरेश कुमार ने वीरवार को दोषी अजीत को 7 साल कैद की सजा सुनाई।