चरखी दादरी। बाढड़ा नगरपालिका का गठन होने के बाद पंचायत समिति बाढड़ा और दादरी जिला परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत यह कार्यवाही शुरू करते हुए जिला प्रशासन ने पंचायत समिति बाढड़ा एवं जिला परिषद की वार्डबंदी पर 17 जनवरी तक दावे और आपत्तियां मांगी हैं।
बाढड़ा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोशनलाल श्योराण ने बताया कि राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर बाढड़ा व गांव हंसावास खुर्द को मिलाकर नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर दिया है। जिससे बाढड़ा पंचायत समिति के वार्ड 21 से घटकर 20 रह गए हैं। इन सभी वार्डों का प्रारंभिक प्रकाशन बुधवार को कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नए नगरपालिका क्षेत्र को पंचायत संस्था से अलग करते हुए दादरी जिला परिषद के 11 वार्डों का भी प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। दादरी और बाढड़ा पंचायत समिति कार्यालय, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय दादरी में इस वार्डबंदी की सूची को देखा जा सकता है।
इस वार्डबंदी पर किसी नागरिक को एतराज है या कोई दावा प्रस्तुत करना है तो वह 17 जनवरी तक दादरी एसडीएम व बाढड़ा एसडीएम के कार्यालय में उनके इलाके को मद्देनजर रखते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इन आपत्तियों व दावों का 24 जनवरी तक निपटारा किया जाएगा।
25 से 28 जनवरी तक एडीसी के समक्ष कर सकते हैं अपील
बीडीपीओ रोशनलाल श्योराण ने बताया कि एसडीएम द्वारा दिए गए फैसलों पर 25 से 28 जनवरी तक अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष अपील की जा सकती हैं। अतिरिक्त उपायुक्त 31 जनवरी से आठ फरवरी तक इन अपील पर अपना निर्णय सुनाएंगे, जिसे अंतिम निर्णय माना जाएगा। इसके बाद 11 फरवरी को पंचायत समिति बाढड़ा और दादरी जिला परिषद का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।