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गरीब परिवार बेटी की शादी में सहायता राशि का जरूर लें लाभ: उपायुक्त

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चरखी दादरी। सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मकसद गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। यह बात जिला उपायुक्त प्रीति ने कही। उन्होंने पात्र परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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उपायुक्त प्रीति ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। यह पंजीकरण शादी के 6 माह होने से पहले कराना जरूरी है। पंजीकरण होने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
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दिव्यांग युगल को मिलेंगे 51 हजार
उपायुक्त ने बताया कि विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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