वैकल्पिक दस्तावेज के सहारे वोट डालने वालों का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। मतदान के दिन कोई भी मतदाता वोटर कार्ड नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट कर सकेगा। इसे लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है। केवल वही मतदाता वोट डाल सकते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन दिया है। प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर ले कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। मतदाता सूची में नाम वाले किसी मतदाता के पास यदि किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचानपत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है।
उन्होंने बताया कि वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचानपत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग की ओर से निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचानपत्र में से कोई एक पहचानपत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
- ये हैं 11 वैकल्पिक दस्तावेज
वैकल्पिक दस्तावेज में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।