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Charkhi Dadri News: अब हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में दो सेवाएं

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चरखी दादरी। प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निजी प्ले वे स्कूल को मान्यता देने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मान्यता का नवीकरण 30 दिन के अंदर किया जाएगा। इन दोनों सेवाओं के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। महानिदेशक/निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।
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डीएलएसए ने चलाया जागरूकता अभियान

चरखी दादरी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को गांव बलाली में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें पीएलवी रोहताश शर्मा ने ग्रामीणों को विभाग की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया।

बिजली निगम के कार्यालय में सुनी गईं शिकायतें

चरखी दादरी। बिजली निगम की ओर से हर मंगलवार को कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किया जाता है। इसमें कोई भी नागरिक अपनी समस्या लेकर आ सकता है और समाधान करा सकता है। मंगलवार को बौंद खंड के गांवों के लोगों ने एसडीओ से बिजली में टूटी खंभों की शिकायत पेश की और समाधान की मांग की। इस पर रूरल एसडीओ ने समाधान का आश्वासन दिया और बिजली सप्लाई तुरंत करने के लिए जेई को निर्देश दिए। मंगलवार को केवल एक ही शिकायत पहुंची।
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