- सीजेएम संजीव काजला बोले- कोर्ट में लंबित मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में परस्पर सहयोग से करवा सकते हैं निपटान
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 जुलाई को दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उपरोक्त अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग से निपटाने के लिए दादरी जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन संबंधित मामले, मोटर व्हीकल एक्ट, एन आईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगार सिद्ध हो रही है। लोक अदालत में सुनाए गए मामलों की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाई गए फैसले की होती है।