उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने बताया कि कोरोना से बचाव को देखते हुए बाहर निकलते समय सबके लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई बिन मास्क लगाए सड़कों या बाजार में घूमता मिला तो उसे पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा की मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हरियाणा राज्य एक्जीक्यूटिव कमेटी की अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क पहनने की अनिवार्यता के आदेश जारी किए है। सभी जिलावासी अपने घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क अवश्य पहनें। यह आदेश पैदल चलने वालों, साइकिल, दोपहिया या अधिक पहिया वाले वाहनों का प्रयोग करने वालों पर भी लागू होंगे।
उन्होंने बताया कि मास्क पहनना सभी कार्यालय व कार्यस्थल विशेषकर मंडी व खरीद केंद्रों पर भी अनिवार्य होगा। साथ ही बिना मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति, अधिकारी व कर्मचारी किसी बैठक में भागीदारी नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि मास्क पहनते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि मुंह, नाक व ठोड़ी का हिस्सा कवर हो ताकि कोरोना के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर संक्रमण से बचाव हो सके। सभी एंपलायर अपने कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराएंगे। कपड़े से बने मास्क को धोकर पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है। वहीं, सिंगल यूज मास्क का इस्तेमाल के बाद उचित तरीके से निस्तारण किया जाए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।