चरखी दादरी। दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल कारवा ने खाद्य पदार्थों, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई की और विभिन्न मामलों पर निर्णय दिया गया।
अवैध, बिना लाइसेंस व पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने को लेकर 2 लाख 66 हजार 987 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि मेसर्स अशोक कुमार गोयल, मेसर्स शिव मिष्ठान भंडार दादरी, मेसर्स शिव मिष्ठान भंडार कादमा आदि में मिठाई, दूध व घी के मामलों में अवमानक फैट मिल्क के मामले में कुल मिलाकर 2,66,987 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
वहीं अन्य खाद्य पदार्थों में मेसर्स मनोज करियाणा स्टोर, मेसर्स सिटी कंफेक्शनरी, मेसर्स सैनी स्वीट्स शॉप, मेसर्स प्रेम डेयरी आदि में खाद्य पदार्थ, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन न करवाने पर 31,900 रुपये जुर्माना लगाया गया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस समय अनुसार नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी मौजूद रहे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने आमजन से आह्वान किया कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, बनाने, स्टोर करने, पैकिंग करने व आयात-निर्यात करने के दौरान कोई सामान अवमानक और यदि उस सामान पर मानक अंकित नहीं पाया जाता है, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें।