माई सिटी रिपोर्टर
चरखी दादरी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था।
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दिया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो या फिर मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर और कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
ये कागजात जरूरी
उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी हैं।