शहर को ओडीएफ प्लस प्लस बनाने के लिए नगर आयुक्त ने प्रतिष्ठानों के लिए जारी किए आदेश, खुले में शौच जाने व दीवार पर पेशाब करते पकड़े जाने पर लगाया जाएगा जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। शहर में गंदगी फैलाने वाले लोगों और प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद अधिकारी अब लगाम लगाएंगे। इसके लिए शहरी सीमा क्षेत्र में बने होटल व रेस्टोरेंट समेत बड़े प्रतिष्ठानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत 50 किलोग्राम से अधिक कचरा निकलने पर संस्थान को स्वयं निस्तारित करना होगा। अगर वे उठान करवाते हैं तो फिर उन्हें प्रति किलोग्राम शुल्क देना होगा।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजाराम ने बताया कि नगर परिषद की ओर से शहर को गत वर्ष खुले में शौच मुक्त व खुले में पेशाब मुक्त घोषित किया गया। इसका मूल्यांकन भारतीय गुणवत्ता परिषद ने किया था। फिलहाल, शहर की स्थिति ओडीएफ प्लस है।
इस वर्ष नगर परिषद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी प्रोटोकॉल के अनुसार शहर को ओडीएफ प्लस प्लस बनान का लक्ष्य रखते हुए आवेदन किया जाएगा। इसके लिए परिषद ने आम जनता से इस संबंध में सुझाव व प्रतिक्रिया मांगी हैं।
- दीवार पर पेशाब करने पर देना होगा 200 रुपये जुर्माना
शहर में सार्वजनिक शौचालय होने के बावजूद लोग खुले में दीवारों के पास पेशाब कर रहे हैं। देर शाम को मुख्य सड़कों पर वाहन खड़े करके फुटपाथ पर पेशाब करते भी नजर आते हैं। अब खुले में पेशाब करने पर 200 रुपये और शौच करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। आदत से लाचार लोगों पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
- खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए किए जाएंगे प्रबंध
नगर परिषद खुले में शौच व पेशाब करने वालों से जुर्माना वसूलने की योजना बनाई है। इसके लिए पहले इन स्थानों को चिह्नित करेगा और इसके बाद सफाई कर्मचारियों की तैनाती कर जुर्माना वसूल किया जाएगा। मुख्य सफाई निरीक्षक राजेश कुमार, स्वच्छ भारत मिशन इंचार्ज ज्योति शर्मा, सफाई दरोगा एवं सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता व्यवस्था संभालेंगे।
कचरे का सही प्रबंधन करें नागरिक : विश्वजीत
नगर आयुक्त विश्वजीत चौधरी ने शहर में खुले व खाली प्लाॅट के बजाय घर के पास आने वाले वाहनों में कचरा डालने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गीले व सूखे कचरे के लिए अलग कूड़ादान रखें और कचरे खुले में डालकर गंदगी न फैलाएं।
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शहर में सफाई करता कर्मचारी। स्रोत : नगर परिषद