चरखी दादरी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने करीब चार वर्ष पूर्व गांव सांतोर निवासी एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोष करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गांव सांतोर निवासी सुभाष ने 26 मई 2022 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पिता धर्मपाल प्लॉट में पशुओं की रखवाली के लिए सोते थे।
25 मई की रात करीब आठ बजे वह पिता को खाना देने गया तो वे गांव निवासी राजेश के साथ शराब पी रहे थे और दोनों में कहासुनी हो रही थी। वह खाना देकर घर आ गया। 26 मई को उसे फोन से सूचना मिली कि उसके पिता जोहड़ में पड़े हैं। वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि उनके सिर, आंख व नाक पर गहरी चोट के निशान थे।
इसके बाद दादरी सदर थाना पुलिस ने राजेश के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते 21 अप्रैल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।