झोझूकलां। लोहारू रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पर उपभोक्ता अदालत ने 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। झोझूकलां निवासी महिला मरीज के परिजनों से आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज के उपरांत रुपये लेने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। वहीं, विभाग ने अस्पताल की दूसरी बार ऐसी लापरवाही सामने आने पर आयुष्मान पैनल से बाहर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। झोझूकलां निवासी महिला रोशनी के पास आयुष्मान कार्ड है। वह 1 अप्रैल 2024 को पेट में दर्द होने पर आयुष्मान पैनल में शामिल लोहारू रोड स्थित एक अस्पताल में पहुंची थी। वहां डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया और अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया।
महिला ने शिकायत में बताया था कि 3 अप्रैल 2024 को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन डिस्चार्ज करते वक्त अस्पताल के डॉक्टर ने 15 हजार रुपये मांगे। जबकि आयुष्मान कार्ड धारक होने के नाते उसका इलाज मुफ्त में होना था। जब परिजनों ने रुपये देने से इंकार कर दिया तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। परिजनों ने बार-बार आग्रह करने के बाद भी डिस्चार्ज नहीं किया और अपनी जिद्द पर अड़े रहे। इस पर मजबूरन उसके पति ने 13750 रुपये अस्पताल के खाता में अपने बैंक खाता से ट्रांसफर किए। जब बिल मांगा तो उन्होंने बिल देने से भी मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपको डिस्चार्ज कर दिया है, बिल की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।