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Charkhi Dadri News: बिना डिग्री और लाइसेंस के क्लीनिक चलाने वाले हकीम समेत 5 पर केस

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चरखी दादरी। शहर के लोहारू रोड स्थित गली में बिना डिग्री और लाइसेंस के क्लीनिक चलाने के मामले में शहर थाना पुलिस ने झोलाछाप हकीम समेत 5 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आरोपी अर्जुन, रोहित, हरिओम, श्रीओम व रोहित कुमार के खिलाफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की धारा 34 और बीएनएस 318 (4) के तहत केस दर्ज कराया गया है।
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दरअसल, जिला स्वास्थ्य विभाग को एक शिकायत मिली थी कि झोलाछाप डॉक्टर इस्लाम कुरैशी हकीम लोहारू रोड स्थित एक गली में अवैध चिकित्सक अभ्यास कर रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से टीम गठित की गई और 15 अप्रैल को टीम ने उक्त क्लीनिक पर दबिश दी। वहां झोलाछाप हकीम का स्टाफ मौजूद मिला। स्टाफ की पहचान उत्तर-प्रदेश के बड़ौत निवासी अर्जुन, बाघपत निवासी रोहित कुमार, हरिओम व श्रीओम समेत मुजफ्फरनगर निवासी रोहित के रूप में हुई।झोलाछाप चिकित्सक का स्टाफ टीम के समक्ष कोई डिग्री या लाइसेंस पेश नहीं कर पाया।
उन्होंने बताया कि यहां गुप्त रोगों और नर्वस सिस्टम का उपचार करते हैं और यहां का मालिक सावेज कुरैशी है और वह इस समय बाहर है। टीम को मौके पर पंजाब के मोगा निवासी अंग्रेज सिंह, दिल्ली के मुगलसराय निवासी वसीम, गुरुग्राम निवासी अमरूल्लाह अंसारी आदि मरीज भी मौके पर मिले और टीम ने उनसे भी बातचीत की। टीम ने मौके से तीन रजिस्टर भी और दवाओं के पैकेट भी बरामद किए। मेडिकल ऑफिसर संदीप की शिकायत पर पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया है।
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