पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 30 नवंबर 2017 को समसपुर निवासी देवेंद्र ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो 29 नवंबर को कार में सवार होकर घरेलू काम से दादरी आया था। दिल्ली बाईपास के समीप एक दुकान पर वो कार का म्यूजिक सिस्टम ठीक करवा रहा था। उसी दौरान दो बाइक पर कुछ युवक आए और उतरते ही उसे जान से मारने की नीयत से लोहे की राॅड, पाइप व डंडों से मारना शुरू कर दिया और उसकी सोने की चेन व रुपये निकाल लिए। दादरी सिटी थाना पुलिस ने 30 नवंबर को ही इस संबंध में केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले की मजबूती से पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए।
कोर्ट ने इस मामले में समसपुर निवासी नसीब पुत्र रामफल, दादरी के सैनीपुरा निवासी संजय पुत्र दयाकिशन, कबीर बस्ती निवासी रवि पुत्र दतूराम व मनीष उर्फ मसाई पुत्र सुभाष समेत सैनीपुरा निवासी राहुल पुत्र जोगेंद्र को 07 साल कैद की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।