- वर्ष 2020 में दादरी सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस, एडीजे जसबीर कुंडू की कोर्ट ने दोषी की सजा में नरमी बरतने से किया इन्कार
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। दादरी एडीजे जसबीर कुंडू की कोर्ट ने पैंतावास कलां निवासी मादक पदार्थ तस्कर मनोज को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, कोर्ट ने दोषी तस्कर की सजा में किसी प्रकार की नरमी बरतने से इन्कार कर दिया।
नवंबर 2020 को पुलिस टीम अपराध की रोकथाम के लिए दादरी-भिवानी रोड पर गश्त कर रही थी। उसी दौरान टीम को सूचना मिली कि पैंतावास कलां निवासी मनोज सुल्फा बेचता है। कुछ ही देर में वह गांव अख्तियारपुरा की तरफ एक सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे में सुल्फा लेकर अपने गांव पैंतावास कलां की ओर पैदल आएगा।
गांव अख्तियारपुरा रोड पर करीब आधा किलोमीटर चलने पर टीम को अख्तियारपुरा गांव की ओर से एक युवक आते दिखाई दिया। उसने अपने दाहिने कंधे पर एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा रखा था। पुलिस को देखकर आरोपी वहां से भागने लगा।
टीम ने युवक को काबू कर नाम-पता पूछा तो सही मिला। इसके बाद डीएसपी हेड क्वार्टर जोगिंद्र सिंह बतौर राजपत्रित अधिकारी मौके पर पहुंचे। उनकी अगुवाई में युवक की तलाशी ली गई। उस दौरान मनोज के पास से 6 किलो 600 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ था। अब इस मामले में एडीजे ने दोषी तस्कर मनोज को सजा सुनाई है।