-2 मार्च को महापौर और पार्षदों का निर्वाचन हो चुका
-डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव बाकी
एक जुलाई को हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव अब तक न कराए जाने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। गुरुग्राम निवासी हरेंद्र ढींगरा ने याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि मानेसर नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाए और दोनों पदों पर शीघ्र चुनाव कराए जाएं। एक जुलाई को हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
2 मार्च 2025 को हुए चुनावों में महापौर और पार्षदों का निर्वाचन हो चुका है और 12 मार्च 2025 को इसके नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इसके बाद 20 मार्च को राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर महापौर और पार्षदों की सूची सार्वजनिक की लेकिन इसके बावजूद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद अब तक खाली पड़े हैं। 16 जून को प्राप्त आरटीआई जवाब में निगम ने स्वीकार किया कि इन दोनों पदों पर अब तक चुनाव नहीं हुए हैं लेकिन देरी का कोई कारण नहीं बताया गया और न ही कोई समय सीमा दी गई थी। याचिका में यह भी आरोप है कि नगर निगम में इन पदों के रिक्त रहने से प्रशासनिक कार्यों में ठहराव आ गया है। याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निगम के निर्वाचित पार्षदों के बीच से एक महीने के भीतर कराया जाना आवश्यक है। परंतु मानेसर में यह समय सीमा काफी पहले ही बीत चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य चुनाव आयोग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और मानेसर नगर निगम, सभी ने अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है। याचिका में हाई कोर्ट से अपील की गई है कि वह सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे कि वे जल्द से जल्द इन दोनों पदों पर चुनाव की तारीख घोषित करें।