चंडीगढ़। उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी 97 सहायता प्राप्त (एडेड) निजी कॉलेजों में सीधी भर्तियों तथा आरक्षण बैकलॉग व रोस्टर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन (एसओपी) जारी की है। इसके तहत किसी कॉलेज के स्वीकृत पदों को फिलहाल न भरने का निर्णय लेने पर कॉलेज प्रशासन को सरकार को इसका सटीक कारण बताना होगा।
ऐसे पदों को दोबारा भरने के लिए नई अनुमति लेनी होगी और इसके लिए कम से कम एक वर्ष का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि ये नियम 31 अगस्त 2023 से सख्ती से लागू माने जाएं और 20 दिनों के अंदर खाली पदों पर रोस्टर रजिस्टर का सत्यापन करवा लें। ब्यूरो