चंडीगढ़। बिजली विभाग में छह वर्ष से कार्यरत 28 लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी) को नौकरी से निकालने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों को इसी भर्ती के 964 पदों में खाली पदों में समायोजित करने का आदेश दिया है लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश जारी कर दिया था।
ये सभी कर्मचारी हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज और सरकार को पत्र लिखते हुए कहा कि साल 2019 में उन्हें तैनात किया गया था। साथ ही 964 पदों में खाली पदों पर उन्हें समायोजित करने की बात की गई थी। हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें निकालने का आदेश भी नहीं दिया गया लेकिन बगैर सूचना उन्हें निकालने के आदेश दिए गए। ब्यूरो