- स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और प्रशासनिक मामलों में बिना अनुमोदन कोई आदेश जारी नहीं होगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड ने अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सेवा संबंधी मामलों में अध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष रोहताश जांगड़ा की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब स्थानांतरण, अस्थायी स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, अतिरिक्त कार्यभार, पदोन्नति तथा सेवा संबंधी अन्य सभी प्रशासनिक मामलों की फाइलें अंतिम निर्णय एवं अनुमोदन के लिए अनिवार्य रूप से अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन विषयों से संबंधित कोई भी प्रस्ताव, टिप्पणी या आदेश अध्यक्ष के अवलोकन व अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस आदेश की प्रतियां प्रधान सचिव-सह-उपाध्यक्ष, कल्याण आयुक्त, उप श्रम कल्याण आयुक्त, लेखा अधिकारी, श्रम कल्याण अधिकारी, सभी उप अधीक्षकों, कंप्यूटर प्रोग्रामर तथा मुख्यालय के सभी कर्मचारियों सहित संबंधित अधिकारियों को भेज दी गईं हैं।