खाद्य एवं औषधि प्रसाधन ने जारी किए आदेश
चंडीगढ़। हरियाणा में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व खारा के निर्माण, बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डाॅ. मनोज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश इसी महीने से लागू हो गए हैं। आयुक्त ने अपने आदेश में हवाला दिया है कि हरियाणा में शहरी व ग्रामीण इलाकों में इनका व्यापक रूप से सेवन किया जा रहा है।
खाद्य विभाग के अनुसार ये उत्पाद न केवल मुंह के कैंसर, सांस संबंधी बीमारी और हृदय रोग का जोखिम बढ़ाते हैं। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षक, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी को पत्र भेजा गया है।