चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस श्रेणी के किसान 15 जनवरी तक अनुदान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा कृषि एवं कल्याण विभाग के अनुसार वर्ष 2025-2026 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। किसान 15 तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। मेरी फसल-मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसान जिनके नाम कृषि भूमि है या परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि हो वह आवेदन कर सकते हैं। संबंधित श्रेणी के किसानों को 45 हाॅर्स पाॅवर (एचपी) या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 3 लाख प्रति इकाई अनुदान मिलेगा। लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से ऑनलाइन ड्राॅ से किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। योजना के लिए यह भी शर्त अनिवार्य है कि लाभार्थी ने पिछले 5 वर्षों में विभाग की किसी भी योजना के तहत अनुदान का लाभ न लिया हो। अनुदान पर मिलने वाला ट्रैक्टर 5 वर्षों तक बेचा नहीं जा सकेगा।