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किसान की मौत पर मिले 25 लाख रुपये का मुआवजा : भाकियू

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किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को मांग पत्र भेजकर उठाई मांगें
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता राशि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मांग की है। स्थायी अशक्तता पर 15 लाख रुपये और योजना का लाभ आजीवन देने की मांग भी उठाई है।
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चंडीगढ़ में जारी बयान में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि यूनियन की तरफ से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को मांग पत्र भेजा गया है। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना लागू होने के बाद महंगाई और इलाज का खर्च बढ़ा है लेकिन सहायता राशि में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई। यूनियन ने दो अंग भंग होने पर 10 लाख, एक अंग भंग होने पर पांच लाख और उंगली कटने पर 1.50 से 2.50 लाख रुपये तक सहायता देने की मांग की है। भाकियू ने कहा कि किसान 65 वर्ष के बाद भी खेतों में काम करते हैं इसलिए आयु सीमा खत्म कर योजना का लाभ आजीवन देने की मांग भी उठाई जा रही है।
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