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Chandigarh-Haryana News: तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में हरियाणा देश में अव्वल

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डीजीपी बोले- डिजिटल पहलों से छह महीनों में 26 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई


अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में हरियाणा ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य को 100 में से 95.21 अंक मिले हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने जारी एक बयान में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। डिजिटल पहलों से पिछले छह महीनों में 26 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। ई-समन प्रणाली से कागज, ईंधन आदि की बड़ी बचत हुई है जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुलिसकर्मियों का समय बचा है।
डीजीपी ने बताया कि नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं संचार तकनीक (आईसीटी) का उपयोग, कार्यप्रणाली में सुधार और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी जांच अधिकारियों को नए कानूनों का प्रशिक्षण देने के साथ आईओ मोबाइल एप उपलब्ध कराया गया। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट, ई-साक्ष्य, ई-समन, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं ने जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है।
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उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य होने, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, गवाह सुरक्षा और वीडियो लिंक के माध्यम से गवाही जैसी सुविधाओं से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और आमजन के अनुकूल बनी है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैफिस (नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) आधारित फिंगरप्रिंट मिलान और सीसीटीवी विश्लेषण जैसी तकनीकें पुलिसिंग को और अधिक तेज, सटीक तथा जवाबदेह बनाएंगी।
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