निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखें घोषित होने की संभावना है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस बार निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है।
उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफार्मा में अपने चुनावी खर्च का ब्योरा भरना होगा। इसके साथ परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने खर्च का ब्योरा उपायुक्त के सामने पेश करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार तय समय में खर्च का ब्योरा जमा करने में असफल रहता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई के तहत पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा।
पद मौजूदा राशि संशोधित राशि
मेयर 25 लाख 30 लाख
सदस्य छह लाख साढ़े सात लाख
नगर परिषद अध्यक्ष 16 लाख 20 लाख
सदस्य साढ़े तीन लाख साढ़े चार लाख
नगर पालिका अध्यक्ष साढ़े दस लाख साढ़े 12 लाख
सदस्य ढाई लाख तीन लाख