चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र योजना से जुड़े एक मामले में सभी तथ्यों और अभिलेखों की गहन जांच के बाद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। भिवानी निवासी टीना की ओर से योजना के तहत पेश आवेदन पर पुनर्विचार आवश्यक था क्योंकि उन्होंने सीबीएसई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 82.4 फीसदी अंक प्राप्त किए थे और योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती थीं।
आयोग के संज्ञान में आया कि इसके बावजूद छात्रवृत्ति का लाभ समय पर नहीं दिया गया जिसके चलते आवेदिका को अपील और पुनरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभाग ने निर्धारित छात्रवृत्ति राशि 8,000 रुपये समयबद्ध तरीके से टीना के खाते में जमा कर दी है।आवेदिका को 5,000 रुपये की क्षतिपूर्ति देने के निर्देश भी जारी किए हैं।