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Chandigarh-Haryana News: केस फाइल से दस्तावेज गायब, जिला जज को जांच का आदेश

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-याचिकाकर्ता ने केस फाइल से मांगी थी दस्तावेजों की प्रति
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-अतिरिक्त जिला जज ने दस्तावेज गायब होने की दे दी थी दलील
अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। एक आपराधिक मामले में केस फाइल से दस्तावेज़ों के गायब होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने फरीदाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जांच का आदेश दिया है।
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इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि केस फाइल से उसे 227 पेजों के संलग्न दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतिलिपि दोबारा नहीं मिल रही है, जबकि पहली बार उसे यह प्रतिलिपि 01 अप्रैल 2022 को दी गई थी। कोर्ट रजिस्टर में इसकी एंट्री और कोर्ट स्टाफ की मुहर भी मौजूद है। हालांकि, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रिकाॅर्ड में यह नहीं पाए गए। याचिकाकर्ता पहले ही उनकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर चुका है, इसलिए दोबारा प्रतिलिपि देने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को बेबुनियाद बताया और कहा कि अगर रिकाॅर्ड में मौजूद दस्तावेज़ अब गायब हैं तो यह गंभीर चूक का मामला है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच कर याचिकाकर्ता की सुनवाई भी करें और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की गई है।
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