चंडीगढ़। परिवहन विभाग के आयुक्त प्रभजोत सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले हरियाणा के जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयु सीमा पूरी कर चुके डीजल व पेट्रोल वाहनों को एनसीआर से बाहर किया जाए। ये निर्देश वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए।
सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष व डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है। आयुक्त ने कहा कि वाहन मालिकों को सचेत किया गया है। उन्हें अपने वाहन जल्द से जल्द एनसीआर से बाहर करने या स्क्रैप करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वाहन सड़क या घर पर मिलने पर उन्हें सीधे स्क्रैप सुविधा केंद्र भेज दिया जाएगा। स्क्रैप की राशि जिला खजाना कार्यालय में जमा करवा दी जाएगी।