हरियाणा एकमुश्त समाधान योजना-2026 के तहत आवेदन और लाभ लेने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब पात्र करदाता 30 नवंबर तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले निर्धारित समयसीमा 30 सितंबर तक थी।
हरियाणा सरकार ने बकाया कर और अन्य देय राशि के निपटारे के लिए लागू हरियाणा एकमुश्त समाधान योजना-2026 के तहत आवेदन और लाभ लेने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब पात्र करदाता 30 नवंबर तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले निर्धारित समयसीमा 30 सितंबर तक थी।
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आबकारी एवं कराधान विभाग ने इस संबंध में 28 सितंबर को हरियाणा सरकार के राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा बकाया देय व्यवस्था अधिनियम, 2017 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एकमुश्त समाधान योजना-2026 की धारा 4 के उपखंड (2) में निर्धारित अवधि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है।
किसे मिलेगा फायदा
इस योजना का उद्देश्य पुराने बकाया कर, शुल्क और अन्य देय राशि से जुड़े मामलों का एकमुश्त समाधान करना है। योजना की शर्तों के तहत पात्र करदाता अपने पुराने बकाये का निपटारा कर सकते हैं। समयसीमा बढ़ने से ऐसे करदाताओं को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो पहले निर्धारित अवधि में योजना के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।
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विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में योजना की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी समयसीमा बढ़ाई गई है, जबकि योजना में तय पात्रता और अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब बकाया देय मामलों के निपटारे के लिए करदाताओं को अतिरिक्त अवसर देने की जरूरत है। अब संबंधित पात्र करदाता 30 नवंबर तक योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।