-हाईकोर्ट से प्रवेश-पत्र जारी करने के निर्देश देने का किया आग्रह
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26 और 27 जुलाई को आयोजित की जा रही संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) का प्रवेश-पत्र जारी न हाेने और इससे परीक्षा से वंचित होने की दलील देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने और एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। अदालत इस मामले में वीरवार को सुनवाई करेगी।
याचिका में कहा गया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र समय पर भरा था और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए थे। फीस का भुगतान भी किया और फार्म को अंतिम रूप से जमा कर दिया। इसके बावजूद उन्हें कुछ कारणों से प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया गया और उन्हें परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से आग्रह किया गया है कि आयोग को निर्देशित किया जाए कि वह उन्हें 26 और 27 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और जल्द से जल्द उनके प्रवेश पत्र जारी किए जाएं। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि अदालत परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश पारित करे, जो न्यायहित में हो।