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Chandigarh-Haryana News: प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बिल आधार कार्ड से होंगे लिंक

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सर्कल कार्यालयों में उपभोक्ताओं की समस्याओं सुनने के लिए लगेंगी अदालतें
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हर सप्ताह मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी सुनवाई
चंडीगढ़। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बिल अब आधार कार्ड से लिंक होंगे। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं के गलत बिलों को एक महीने में ठीक करने के अधिकारियों को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने निर्देश दिए है। इसके अतिरिक्त हर मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल कार्यालयों में उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए बिजली अदालत भी लगेंगी, जिसमें उपभोक्ताओं के गलत बिल, रीडिंग, खराब मीटर सहित अन्य समस्याओं की सुनवाई और समाधान किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बुधवार को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऊर्जा विभाग के एसीएस अपूर्व कुमार सिंह, एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लो, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।



कोर्ट में स्टे केसों की निगरानी के लिए सेल बनेगा
मंत्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग में कोर्ट स्टे वाले केसों की निगरानी के लिए एक सेल बनाया जाएं, जो प्रत्येक केस की निगरानी रखेगा। साथ ही बिजली कार्यालयों में उपभोक्ताओं के बैठने, पीने के लिए पानी और गर्मी में छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। विभाग लोगों को बिजली के बिल भरने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक भी करेगा।
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सब डिवीजन स्तर पर बिजली उपकरण की उपलब्धता हो
विज ने सभी सब डिवीजन पर बिजली उपकरण जैसे ट्रांसफाॅर्मर, तारें, कंडक्टर, खंभे इत्यादि को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गाड़ी और कर्मचारियों के सेफ्टी किट में कमी नहीं रहनी चाहिए। बैठक में विज ने शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफाॅर्मर को एक घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे में ठीक करने और गर्मी के दिनों में पावर ब्रेक डाउन, फॉल्ट, ट्रांसफाॅर्मर की सर्विस का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिजली के बिल न भरने वाले लोगों की सूची बनाकर कार्रवाई की जाएगी।
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