नशीला पदार्थ बेचने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दो साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
एडीशनल सेशन जज सोनीका की अदालत ने 130 ग्राम सुल्फा रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे दो साल का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें कि शहर थाना पुलिस के तहत आने वाले दिनोद गेट पुलिस चौकी के उप निरीक्षक सज्जन ने 13 फरवरी 2020 को एक व्यक्ति को 130 ग्राम सुल्फा के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपी बिल्लू वासी बावड़ी गेट को अदालत ने दोषी करार देते दो साल की कैद और और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।