प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से सील की गई औद्योगिक इकाई में मशीन।
भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने पर जिले की दो औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया। बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आमजन से प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील की गई है ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बोर्ड द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की ओर से प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वहीं औद्योगिक इकाइयों का भी नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली ज्योति इंडस्ट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी तथा बिधवान इंडस्ट्री टायर पायरोलिसिस इकाई को सील किया गया है। ये औद्योगिक इकाइयां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थीं। इसके अलावा इकाइयों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के प्रावधानों की भी अवहेलना की जा रही थी।
शैलेंद्र अरोड़ा ने कहा कि पर्यावरण मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई भी औद्योगिक इकाई निर्धारित मानकों एवं बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करती पाई गई तो उसके खिलाफ क्लोजर और सीलिंग सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग संचालकों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी नियमों और निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें ताकि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।