भिवानी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को मादक पदार्थ गांजा रखने के मामले में अजय उर्फ मोनू निवासी मुजादपुर, हांसी और संदीप उर्फ गुर्सी निवासी वार्ड एक, सिवानी को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों को तोशाम क्षेत्र में 11 सितंबर 2023 को बाइक सहित गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से चार किलो 56 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
इस संबंध में तोशाम थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।
न्यायालय ने अजय उर्फ मोनू और संदीप उर्फ गुर्सी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत दोषी करार दिया। अजय उर्फ मोनू को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
इसी धारा के तहत संदीप उर्फ गुर्सी को भी पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे भी छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने कहा कि जिले में मादक पदार्थ रखने और तस्करी में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। नशे के नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।