भिवानी। विद्यार्थियों की सुरक्षित स्कूल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जिले में यातायात पुलिस जल्द ही स्कूली वाहनों की जांच का विशेष अभियान चलाएगी। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों में संचालित बसों की व्यापक जांच की जाएगी ताकि प्रत्येक स्कूल वाहन सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी और मोटर वाहन अधिनियम के निर्धारित मानकों के अनुरूप मिले।
इस संबंध में विभाग ने सभी निजी स्कूलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए अपने सभी वाहनों के दस्तावेज जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जांच अभियान के दौरान स्कूल बसों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, वैध बीमा, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बस चालक के पास वैध व्यावसायिक (कमर्शियल) ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही चालक के पुराने रिकॉर्ड का भी सत्यापन किया जाएगा।
इसके अलावा बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और स्पीड गवर्नर की उपलब्धता एवं उनकी कार्यप्रणाली भी जांची जाएगी। यातायात पुलिस प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा नियमों और अदालत की गाइडलाइन का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द शुरू होने वाले अभियान के दौरान यदि कोई स्कूली वाहन बिना वैध दस्तावेजों या निर्धारित सुरक्षा मानकों के संचालित मिलता है तो उसे मौके पर ही जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।