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Bhiwani News: नशा तस्करी के तीन दोषियों को दस साल की कैद

Thu, 24 Jul 2025 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में मिताथल निवासी गोविंद उर्फ गोगी, गांव मंढाणा निवासी सचिन निवासी और जाटू लोहारी निवासी दिनेश को दस साज की सजा सुनाई है। तीनों को थाना सदर भिवानी में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई गई है। आरोपियों से पुलिस ने एक किलो 50 ग्राम चरस और 102 ग्राम अफीम बरामद की थी।
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गोविंद उर्फ गोगी को धारा 18(सी) एनडीपीएस एक्ट में सात साल कैद की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना, धारा 20(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष कैद व 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसी तरह न्यायालय ने धारा 20(सी) व 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी गोविंद उर्फ गोगी, सचिन और दिनेश को 10 वर्ष कैद और 1,00,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीनों आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
12 मई 2024 को पकड़े थे आरोपी :
सीआईए द्वितीय के एएसआई राजेश कुमार की टीम ने 12 मई 2024 को एक व्यक्ति को सदर पुलिस थाना क्षेत्र के इलाके में आरोपियों को पुलिस ने एक किलो 50 ग्राम चरस और 102 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। प्रवर पुलिस अधीक्षक भिवानी मनबीर सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिले में मादक पदार्थ रखने व बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए।
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