तोशाम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश पर 13 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला से प्राप्त निर्देशानुसार यह पहल न्यायिक मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के उद्देश्य से की जा रही है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के कुशल मार्गदर्शन में उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस लोक अदालत में आपराधिक चेक बाउंस केस, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी के बिल संबंधी प्रकरण, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम (एमएसीटी) सहित अन्य सिविल प्रकृति के लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान किया जाएगा।
एसडीजेएम कम उपमंडल सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन सुनील कुमार ने उपमंडल वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिनके मामले लोक अदालत के दायरे में आते हैं वे अपने मामलों कोआपसी सहमति से निपटारा करने के लिए संबंधित उपमंडल न्यायालय में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी से संपर्क करें।