भिवानी। जिलाधीश साहिल गुप्ता ने जिले की सीमाओं में पूरे वर्ष सभी प्रकार के पटाखे बनाने, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित) और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
साहिल गुप्ता ने बताया कि सीडब्ल्यूपी में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई में कई विशेषज्ञों ने कहा कि अक्तूबर से जनवरी तक एनसीआर और आसपास के जिलों में वायु प्रदूषण अपने चरम पर होता है। इस दौरान पटाखे फोड़ने से धातु के कण, विषाक्त पदार्थ, हानिकारक गैसें और पीएम 2.5 व पीएम 10 जैसे हानिकारक कण हवा में मिलते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से श्वसन या हृदय रोग से ग्रस्त लोगों के लिए यह खतरनाक है।
एनसीआर क्षेत्र के जिलों में पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भिवानी के क्षेत्रीय अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, डीएमसी, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी, ईओ सचिव, नगर समितियां, सभी थानों के एसएचओ और अग्निशमन अधिकारी अपने क्षेत्रों में आदेश पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को पटाखे न चलाने के लिए जागरूक किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।