भिवानी। हांसी रोड स्थित आरएस होटल को सील करने पहुंची नगर परिषद की टीम को शुक्रवार को बीच कार्रवाई में ही रोकना पड़ा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने सीलिंग प्रक्रिया शुरू की ही थी कि होटल संचालक द्वारा न्यायालय के आदेश प्रस्तुत करने पर कार्रवाई रोक दी गई।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजाराम ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था और होटल को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। शिकायत में भवन निर्माण नियमों की अनदेखी और सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) न होने की बात कही गई थी।
टीम ने सीलिंग से पहले होटल का निरीक्षण किया, जिसमें 28-30 कमरों की जांच की गई ताकि कोई व्यक्ति अंदर न ठहरा हो। इसी दौरान न्यायालय से रोक के आदेश मिलने पर कार्रवाई स्थगित कर दी गई। होटल संचालक नवीन ने बताया कि उन्हें एक माह का समय मिला है और फिलहाल कोर्ट के आदेश से सीलिंग पर रोक लगी हुई है। आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी।