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Bhiwani News: कालाबाजारी करने वाले दुकानदार का लाइसेंस किया जाए

Tue, 05 Nov 2024 03:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। राज्य सरकार ने डीएपी खाद के एक कट्टे का मूल्य 1,350 रुपये निर्धारित किया है। कालाबाजारी करने वाले दुकानदार का लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है।
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उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा है कि कोई भी दुकानदार या अन्य कोई व्यक्ति किसानों को डीएपी खाद के साथ अन्य खाद, बीज या दवाई खरीदने के लिए बाध्य न करे। किसानों को परेशान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रभावित किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कृषि विशेषज्ञों से संपर्क कर समस्या सुलझा सकते हैं।
कृषि एवं कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. विनोद फोगाट ने कहा कि किसान कालाबाजारी की वीडियो बनाकर या अन्य किसी भी सबूत के साथ पुलिस या कृषि अधिकारियों से शिकायत करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि अगर कोई दुकानदार डीएपी अधिक दर पर बेचता है या डीएपी के साथ कोई भी सामान के लिए बाध्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान को डीएपी खरीद बारे कोई परेशानी होती है तो वो अपने खंड के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है वे अपनी आवश्यकतानुसार ही खाद खरीद कर गेहूं और सरसों की बिजाई करें और डीएपी खाद की अधिक भंडारण न करें।
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