भिवानी। फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वाले से मारपीट कर रुपये छीनने के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को दस साल की कैद और एक लाख दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने फैसला सुनाया है।
सिवानी पुलिस थाना में 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर चद्दर, कपड़े बेचने का काम करता हैं। गत 13 जनवरी 2023 को सिवानी बाईपास पर गाड़ी सवार कुछ लड़कों ने उनका रास्ता रोककर मारपीट कर उनसे रुपये छीन करने की वारदात को अंजाम दिया था।
इस मामले में सिवानी पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। न्यायालय ने सचिन उर्फ सनी निवासी वार्ड नंबर 2 वकील कॉलोनी सिवानी, बुधराम निवासी वार्ड नंबर पांच रुपाणा रोड सिवानी, अजय कुमार निवासी वार्ड नंबर चार रुपाणा रोड सिवानी व अमित उर्फ मांगेराम निवासी वार्ड नंबर 9 सिवानी को धारा 341 भारतीय दंड संहिता में एक महीने की सजा व 500 रुपये जुर्माना, वहीं आरोपियों को धारा 379बी भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कैद व 1,02,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।