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Bhiwani News: मिठाइयों की गुणवत्ता के मानक तय, फिर भी नहीं कर रहा कोई परवाह

Mon, 16 Oct 2023 11:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। दूध और खोया के साथ खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बनी मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर दुकानदार कितनी संजीदगी दिखा रहे हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सभी मिष्ठान भंडारों के लिए मिठाई कब बनी और कब इसकी एक्सपायरी होगी, इसकी जानकारी सेल काउंटर पर लगाना अनिवार्य किया है। बावजूद इसके मिठाइयों के स्वाद में नियमों की परवाह नहीं हो रही है। मिठाई लोगों की सेहत के लिए कितनी लाभदायक है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
नवरात्र के साथ त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। बाजारों में करीब 550 से अधिक मिष्ठान की दुकानें हैं। जिन पर दूध के साथ अन्य खाद्य वस्तुओं से तैयार की जाने वाली रंग बिरंगी मिठाइयां सज चुकी हैं। मानकों के हिसाब से दूध से बना कलाकंद मात्र एक दिन और खोया बर्फी चार दिन तक ही खाने लायक होती है। बूंदी का लड्डू भी तीस दिन तक ही दुकानों में बेचा जा सकता है। भले ही इन मिठाइयों को फ्रीजर में ही क्यों न रखा हो। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी बेस्ट बिफोर (एक्सपायर) की सूची को अनिवार्य किया हुआ है। तय एक्सपायरी तिथि के बाद अगर कोई मिठाई बेचता है तो उस पर तीन लाख तक जुर्माना हो सकता है। विभाग ने सभी मिठाइयों की बेस्ट बिफोर की सूची जारी कर दी है। सभी मिठाई वालों को अपनी दुकानों में रखी मिठाई पर बेस्ट बिफोर की पर्ची भी मिठाई पर बिक्री करते समय लगाना जरूरी है। लेकिन इनकी पालना न के बराबर ही हो रही है।
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ये है मिठाइयां ठीक रहने की अवधि
एक दिन : कलाकंद, बटरस्कोच कलाकंद, रोस कलाकंद, चॉकलेट कलाकंद

दो दिन : बादाम दूध, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी रसमलाई, शाही टोस्ट, राजभोग, चम-चम, संदेश, मलाई रोल, बंगाली रबड़ी, हिरामणी, घूड़ संदेश, हरिभोग, अनारकली, मधूरी, पाकीजा, रस्कादम, गुड़ कच्चा, गोला संदेश, रस कट्टा, खीर मोहन, गुड़ रसमलाई, गुड़ रबड़ी, गुड़ रसगुल्ला



चार दिन : मिल्क केक, मिल्क बर्फी, पिस्ता बर्फी, कोकोनट बर्फी, चॉकलेट बर्फी, सफेद पेड़ा, बूंदी लड्डू, कोकोनट लड्डू, लाल लड्डू, मोतीचूर मोदक, खोया बादाम, मेवा बट्टी, फ्रूट केक, खोया फ्रूट केक, केशर कोकोनट लड्डू, मलाई घेवर, मेवा लड्डू, पिंक बर्फी, शाही घेवर, केसर बादाम रोल, खीर बादाम, खीरा बीज बर्फी, खोया कोकोनट बर्फी ।


सात दिन : ड्राई फ्रूट्स लड्डू, काजू कतली, घेवर, शकरपारा, घूड़पारा, शाही लड्डू, मूंग बर्फी, आटा लड्डू, ड्राई फ्रूट्स गुजिया, मोटी बूंदी लड्डू, काजू केसर बर्फी, बादाम लोंग, चंदरकला, चक्क मिठ्ठी, केसर गुजिया, मैदा गुजिया, काजू खजूर, केसर घेवर, समोसा, लड्डू, बेसर बर्फी, रोस कतली।
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30 दिन: आटा लड्डू, बेसन लड्डू, चना लड्डू, चना बर्फी, अंजीर खजूर बर्फी, कराची हलवा, सोहन हलवा, गच्चक, चिक्की।



बिक्री करते समय मिष्ठान भंडार संचालक को मिठाइयों की वैरायटी के साथ उनकी निर्माण और एक्सपायरी तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य है। अलग-अलग मिठाइयों के लिए अलग-अलग अवधि तय की हुई है। निरीक्षण के दौरान अगर किसी दुकानदार की मिठाई का सैंपल फेल आता है तो उस पर उस मिठाई की गुणवत्ता खराब होने के स्तर का आंकलन कर जुर्माना तय होगा। अगर मिठाई सेहत के लिए हानिकारक है तो इस पर दुकानदार को छह माह की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। रोजाना ही खाद्य वस्तुओं के दो से तीन सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं।
-पुनीत शर्मा जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिवानी।
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