फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अब लेफ्ट-राइट का फार्मूला खत्म, सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी दुकानें

विज्ञापन
विज्ञापन
भिवानी। लॉकडाउन चार के समाप्त होने पर अब जिला प्रशासन ने भी बाजारों की व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। अब गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी। स्थानीय शहरी निकाय विभाग की हिदायतों के अनुसार डीसी अजय कुमार ने बाजार खोलने के समय के बारे में नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेशानुसार बाजारों में अब लेफ्ट-राईट की व्यवस्था नहीं रहेगी। जिला के शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी, जबकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लॉक डाउन से पहले की व्यवस्था के अनुसार खुल सकेंगी। इसी प्रकार से बाजार में लॉकडाउन के पहले की भांति ही सप्ताह में एक दिन का अवकाश की व्यवस्था रहेगी, जिससे दुकानें बंद रहती हैं। कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम के चलते शहरी क्षेत्र में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन बंद रहेगा और कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। डीसी ने कहा कि रेस्टोरेंट, जोमेटो, स्वीगी आदि केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। इनकी रसोई देर शाम आठ बजे तक ही खुल सकती है और होम डिलीवरी रात साढ़े आठ बजे से पहले तक करनी होगी।
विज्ञापन

सामुदायिक दूरी का रखें ख्याल
जिलाधीश ने लोगों को दुकानों के खोलने के दौरान सामुदायिक दूरी का ध्यान रखने का संदेश दिया। साथ ही कहा कि दुकानों के अंदर एक साथ पांच ग्राहक का प्रवेश न हो। एक-दूसरे के बीच कम से कम दो गज की दूरी अवश्य हो। दुकानों पर सेनीटाइजर का हेाना जरूरी है और मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें