भिवानी। भिवानी खंड के पंचायत चुनावों के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम संदीप अग्रवाल की अध्यक्षता में हरियाणा पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर बीडीपीओ कार्यालय में पंच, सरपंच व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव के लिए भिवानी ब्लॉक के गांव स्तर के आरओ एवं एआरओ के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। एसडीएम संदीप अग्रवाल ने नोमिनेशन से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया के समय उम्मीदवार को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया में फार्म नंबर 4, 4ए व 4बी नोमिनेशन फार्म के सभी कॉलम भरे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त नोमिनेशन फार्म के साथ जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आईडीकार्ड, मोबाईल नंबर, जरूरी एनओसी दस्तावेज साथ लगाने चाहिए। एसडीएम ने कहा कि भिवानी में पंचायत चुनाव के लिए मतदान पहले चरण में होगा। सरपंच व पंच पद के लिए दो नवंबर को मतदान होगा। जिले के पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
उन्होंने बताया कि 14 अक्तूबर से भिवानी खंड के पंचायतों के पंचों, सरपंचों व पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक का समय निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि 19 अक्तूबर नामांकन भरने का अंतिम दिन होगा, जबकि 20 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) होगी। इसके बाद 21 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर तीन बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उसके बाद 21 अक्तूबर को ही उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद इसी दिन 21 अक्तूबर को चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पंच के लिए चुनाव लड़ने वाले अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार को 125 रुपये जमा करवानी होगी। इसी प्रकार से सरपंच पद के लिए अनारक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। संवाद