भिवानी। रोहतक रोड स्थित एमके रिजॉर्ट के पास से कार छीनने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी शक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला अप्रैल 2016 का है। पुलिस को दी शिकायत में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के गांव पल्ला निवासी अजय सिंह ने बताया कि वह फिलहाल सुल्तानपुरी दिल्ली में रह रहा है। वह दिल्ली के पश्चिम विहार वासी अजय गुप्ता की कार का चालक है। वह गत 20 अप्रैल 2016 को दिल्ली से कार में आनंद को लेकर शादी के कार्यक्रम में रोहतक रोड स्थित एमके रिजॉर्ट आया था। अगले दिन 21 अप्रैल को सुबह करीब तीन बजे वह गाड़ी के शीशे खोल कर सो रहा था। सुबह करीब पांच बजे दो युवकों ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। आरोपी युवक बोले कि शोर मचाया तो गोली मार देंगे। आरोपी जबरन उसे गाड़ी में बैठाकर दिल्ली की ओर ले गए। उसके साथ चलती कार में मारपीट की और करीब डेढ़ किलोमीटर दूर चलने पर जब गाड़ी धीरे हुई तो वह गाड़ी से कूद गया। सदर पुलिस थाना ने इस संबंध में पीड़ित की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस ने गाड़ी छीनने के आरोपी सोनीपत जिले के गांव राजपुर मुरथल निवासी शक्ति को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने शुक्रवार को शक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।