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Bhiwani News: सिलिकोसिस और दमा पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक शुरू

Sat, 18 Jan 2025 11:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना पर मौजूद अग्रवाल वैश्य समाज के सदस्य। 
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भिवानी। सिलिकोसिस और दमा जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए अग्रवाल वैश्य समाज ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना की है। इस बैंक का लोकार्पण उद्योगपति डॉ. सुरेश गुप्ता ने किया।
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लोकार्पण समारोह में डॉ. गुप्ता ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आजकल लोग अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं और समय पर चिकित्सक की सलाह नहीं लेते। इसके कारण कम उम्र में मृत्यु दर बढ़ती जा रही है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समय-समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल वैश्य समाज के अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। समाज की ओर से यह प्रयास उन परिवारों के लिए समर्पित है, जो आर्थिक या अन्य कारणों से समय पर इलाज नहीं करवा पाते। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान न गंवाए।
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अग्रवाल वैश्य समाज की ओर से स्थापित यह बैंक प्रथम चरण में 5 लीटर क्षमता वाले 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ शुरू किया गया है। यह सुविधा विशेष रूप से सिलिकोसिस और दमा पीड़ित मरीजों की ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराई गई है। मरीज के परिजन बैंक से कंसंट्रेटर एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इन अवसर पर नगर के प्रमुख चिकित्सक डॉ. केएम गोयल, डॉ. एलबी गुप्ता, डॉ. नीतीश गोयल, प्रवीन गर्ग, अजय सराफ, विष्णु केडिया, पवन अग्रवाल उपस्थित थे।
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कंसंट्रेटर प्राप्त करने की प्रक्रिया
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त करने के लिए मरीज के परिजन को चिकित्सक की लिखित पर्ची, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख हो। अग्रवाल वैश्य समाज के खाते में 500 रुपये की रिफंडेबल अमानत राशि जमा करवानी होगी। कंसंट्रेटर लौटाने पर यह राशि वापस कर दी जाएगी। मरीज या परिजन का आधार कार्ड और फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रति देनी होगी। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि मरीज को किस बैंक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेगा। दस्तावेज सत्यापन और औपचारिकताओं के बाद संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा कंसंट्रेटर जारी किया जाएगा।
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