भिवानी। लघु सचिवालय परिसर में निजी वाहनों के प्रवेश पर अब रोक रहेगी। उपायुक्त साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार अधिकारी, कर्मचारी और आमजन के निजी वाहन मुख्य द्वार से परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। केवल सरकारी कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत वाहनों को ही मुख्य द्वार से प्रवेश की अनुमति होगी।
निजी वाहनों की पार्किंग लघु सचिवालय के पीछे एलआईसी रोड की ओर स्थित निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही करनी होगी।
लघु सचिवालय परिसर में निजी वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मुख्य द्वार से केवल अधिकृत सरकारी वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा जबकि अन्य सभी निजी वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करना अनिवार्य होगा।
आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा अन्य लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
उपायुक्त ने लघु सचिवालय में कार्यरत सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की जानकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें और इनका कड़ाई से पालन करवाएं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मचारियों को भी निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।