भिवानी। अब सड़क के बीच वाहन खड़ा कर इधर-उधर कार्य के लिए जाने वालों की खैर नहीं। ऐसे वाहनों पर अब यातायात पुलिस शिकंजा कसेगी और चालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
मुख्य मार्गाें पर ढाबा, पेट्रोल पंप इत्यादि के समीप वाहन के चालक सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक भिवानी वरुण सिंगला के दिशा निर्देश में अब ठोस कदम उठाएगी। भिवानी पुलिस ने शनिवार को जिलेभर में सड़क पर खड़े पांच वाहनों के चालकों पर धारा 283 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर वाहनों को जब्त किया गया। वाहन चालकों के विरुद्ध संबंधित थाना में मामले दर्ज किए गए। इस दौरान यातायात पुलिस ने कई वाहन चालकों के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई भी की गई है।
पुलिस अधीक्षक भिवानी वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में जिला पुलिस सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। जिला पुलिस द्वारा हाइवे पर गलत लेन ड्राइविंग करने वाले तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती अपनाते हुए वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। नियमों को न मानने की वजह से अधिकतर हादसे होते हैं। भिवानी पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गति सीमा व लेन ड्राइविंग व रॉन्ग साइड वाहन न चलाने की वाहन चालकों से लगातार अपील की जा रही है। जिला पुलिस द्वारा गलत लेन में वाहन चलाने वाले, रोड पर वाहन खड़ा कर रास्ता बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 283 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा पांच वाहन चालकों पर मामला दर्ज किया गया है।्र