भिवानी। अब 40 प्रतिशत दिव्यांग भी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राज्य परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहीं 100 प्रतिशत दिव्यांगों और उनके सहायक को पहले की तरह निशुल्क यात्रा सुविधा मिलती रहेगी।
अब तक रोडवेज बसों में केवल अधिक गंभीर श्रेणी के दिव्यांगों को ही मुफ्त सफर की सुविधा मिल रही थी लेकिन सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए 40 से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया है।
दिव्यांग यात्रियों को यात्रा के दौरान सक्षम अधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र या यूडीआईडी कार्ड दिखाना होगा। इसके आधार पर उन्हें रोडवेज बसों में किराया नहीं देना पड़ेगा।
विभाग की ओर से जारी आदेश सभी रोडवेज डिपो और संबंधित अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य दिव्यांगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। इससे शिक्षा, रोजगार, इलाज और अन्य कार्यों के लिए यात्रा करने वाले दिव्यांग लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
यह फैसला वित्त विभाग की सहमति के बाद लागू किया गया है। सरकार के इस निर्णय से दिव्यांग यात्रियों की आवाजाही पहले से अधिक आसान होगी और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
रोडवेज बसों में 40 से 99 प्रतिशत तक दिव्यांग यात्री रोडवेज बसों में निशुल्क सफर कर सकते हैं। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से पत्र जारी हो चुका है। जिस बारे में सभी परिचालकों को आदेश दे दिए गए हैं।
दीपक कुंडू, जीएम, भिवानी डिपो।